नैनीताल: अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने इसे जघन्य (हिनियस)अपराध की श्रेणी में रखते हुए बयानों और सबूतों को आधार बनाकर आरोपी को राहत नहीं दी है।
जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं उनसे इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन आरोपियों की मौजूदगी घटनानस्थल पर थी।
फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। मृतिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की।
मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोप लगा कि रिजॉर्ट स्वामी के पुत्र पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने अंकिता भंडारी को चीला बैराज में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तबसे सभी आरोपी जेल में हैं।
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