Big News: उत्तराखंड में तीन महीने के लिए रासुका , पढ़िए आदेश
देहरादून। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर , प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर ,
राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना के मद्देनजर सरकार ने रासुका को 3 महीने के लिए बढ़ाया
सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया
पिछले दिनों शासन द्वारा जारी एक आदेश में भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की जताई गई थी आशंका।

यूपी में लखीमपुर कांड के बाद उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले ऐसी कोई घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है जी हां अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया।
हालांकि सरकार ने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है। और चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिये प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं,और, चूंकि उत्तराखण्ड में विद्यमान और सम्भावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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