उत्तराखंड: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र का मामला, नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने पर कोर्ट का सख्त फैसला
नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी के मामले में सजा, पीड़िता को मुआवजा देने के भी आदेश
हरिद्वार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान के अनुसार मामला सिडकुल क्षेत्र का है, जहां आरोपी मुकुल ने 12 मई 2024 से करीब एक वर्ष पूर्व पीड़िता को अपने घर बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने पीड़िता पर पैसों के लिए दबाव बनाया और डर के कारण लड़की ने कई बार अपने पिता के खाते से आरोपी को पैसे भी ट्रांसफर किए। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने छह गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज (एफटीसी) लक्ष्मण सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता को हुए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात को देखते हुए एक लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही, अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी दिए गए हैं।
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