उत्तराखंड- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
देहरादून। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और मारपीट के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने कुल 52,500 रुपये का अर्थदंड के साथ बीस साल की सजा सुनवाई है। इनमें पचास हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अक्तूबर 2017 को पटेलनगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर कृष्ण कुमार उर्फ बंटी (25) निवासी कीकर थाना नूरपुर जिला बिजनौर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्यों के साथ दो महीने के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
पीड़ित ने बताया था कि बंटी उसके पड़ोस में ही रहता है और उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। बंटी के दबाव के चलते सगाई तो कर दी लेकिन लड़की की उम्र करीब 17 साल ही होने के कारण शादी बालिग होने के बाद होनी थी। इस बीच परिवार के लोग दीवाली के त्योहार पर लड़की को दून में छोड़कर बिजनौर चले गए। इसका फायदा उठाकर बंटी लड़की के घर पहुंचा। उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के साथ अश्लील वीडियो भी बनाई। लड़की ने शोर मचाया तो बंटी ने उसकी पिटाई कर दी।
एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा आठ लिखित साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया।
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