देहरादून: एटीएस कॉलोनी में दहशत फैलाने वाले बिल्डर पर डीएम का बड़ा एक्शन, जिला बदर और शस्त्र लाइसेंस निरस्त
कार्रवाई करते डीएम सविन बंसल।
डीआरडीओ वैज्ञानिक से मारपीट, बच्चों पर पिस्टल लहराने और लगातार गुंडागर्दी के आरोपों के बाद जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई
देहरादून, 19 मई 2026। सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में कथित दबंगई और गुंडागर्दी के आरोपों में घिरे बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत कार्रवाई करते हुए बिल्डर को छह माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर कर दिया है। इसके साथ ही उसका शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर पिस्टल जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, एटीएस कॉलोनी निवासी और डीआरडीओ वैज्ञानिकों समेत कई स्थानीय लोगों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप था कि 13 अप्रैल 2026 को अवैध निर्माण का विरोध करने पर बिल्डर ने डीआरडीओ वैज्ञानिक अनिरुद्ध शर्मा के साथ मारपीट की, जिसमें उनका कान का पर्दा फट गया। महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एसडीएम मसूरी से गोपनीय जांच कराई। जांच में सामने आया कि बिल्डर के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और कॉलोनी में उसके कारण भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। थाना रायपुर में दर्ज एफआईआर, वायरल वीडियो और स्थानीय निवासियों की शिकायतों के आधार पर डीएम कोर्ट ने पुनीत अग्रवाल को आदतन अपराधी मानते हुए जिला बदर की कार्रवाई की।
आदेश के अनुसार, पुनीत अग्रवाल अगले छह माह तक बिना अनुमति देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर थाना पुलिस को आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी मामले से जुड़े एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बिल्डर का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। अक्टूबर 2025 में दीपावली के दौरान एटीएस कॉलोनी में बच्चों पर लाइसेंसी पिस्टल लहराने का मामला सामने आया था। इसे लोक शांति के लिए खतरा मानते हुए पहले लाइसेंस निलंबित किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने आरोपी की 32 बोर पिस्टल जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन के मुताबिक बिल्डर के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, अभद्रता, अवैध कब्जा और लोगों को डराने-धमकाने जैसे आरोप शामिल हैं। डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनमानस, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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