हल्द्वानी: आदर्श आचार सहित लगते ही 24 घंटे के अंदर 856 पोस्टर- बैनर-वॉल पेंटिंग हटाई

Haldwani News: अपर जिलाधिकारी/ नोडल अधिकारी,
आर्दश आचार संहिता शिव चरण द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद 24 घण्टे के अन्दर शासकीय कार्यालय भवन, परिसर, जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित है, आदि के सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेन्टिंग एवं कट आउट आदि हटाये जाने के अन्दर विभिन्न जन सम्पत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाये जाने की कार्यवाही की गई है। जिसमें नैनीताल- यू एस नगर में संसदीय क्षेत्र में कुल 479 सरकारी भवन,परिसरों से 856 पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेन्टिंग, कट आउट हटाए गए।
24 घंटे का अल्टीमेटम
हल्द्वानी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता जनपद में प्रभावी हो गई है। उप ज़िलानिर्वाचन अधिकारी पी आर चौहान ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में समस्त शासकीय कार्यालयों, भवनों, परिसर आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडे, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, कटआउट इत्यादि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के अंदर हटाने हैं।
जनपद के समस्त कार्यलय अध्यक्ष कार्रवाई को सम्पन्न कर इस आशय का प्रमाण पत्र “आदर्श आचार संहिता के अनुपालनार्थ नोडल डाटा मैनेजमेंट जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, नैनीताल को सायं 3:00 बजे तक उनकी ईमेल आईडी dempntl@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध दें। शासकीय कार्यालयों, भवनों, परिसर इत्यादि में झंडे, पंपलेट, बैनर, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, कट आउट इत्यादि अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री पाये जाने स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
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