Uttarakhand: दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20 साल का कठोर कारावास
रुद्रपुर। न्यायालय एफटीएससी / अपर सत्र न्यायाधीश ने 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर एक लाख 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अप्रैल 2022 में किच्छा कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा था कि राजू उनकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। छह अप्रैल 2022 की शाम उनकी बेटी गांव में ही एक घर से दूध लेकर लौट रही थी। इस दौरान राजू अपने साथी लालता और दीपू उनकी बेटी को एक बंद घर के सामने झाड़ियों में ले गए। यहां उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर राजू ने दुष्कर्म किया और लालता व दीपू ने उसका साथ दिया।
घटना की तहरीर आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की और नाबालिग का मेडिकल परीक्षण व डीएनए टेस्ट कराया। जिसमें बलात्कार की पुष्टि भी हुई। मामले की सुनवाई एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने कई गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने गैंगरेप के दोषी राजू, लालता प्रसाद और दीपू को बीस-बीस साल का कठोर कारावास और 1.56 लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही आदेशित किया कि जुर्माना राशि में से 1.23 लाख रुपये पीड़िता को देने और शासन द्वारा एक लाख रुपये प्रतिकर दिया जाए।
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