उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: धामी सरकार ने 18 प्रस्तावों को दी मंजूरी, लिए कई बड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में परिवहन, शिक्षा और वन विभाग से जुड़े अहम निर्णय
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनहित से जुड़े 18 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
मोटरयान नियमावली और कुंभ कार्यों पर फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब प्रवर्तन अधिकारी वर्दी में नजर आएंगे। साथ ही कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। एक करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी, पांच करोड़ तक मंडलायुक्त और उससे अधिक के कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे।
परिवहन विभाग को मजबूती
परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पहले 100 बसों की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। जीएसटी दरों में कमी के चलते फिलहाल 109 बसों की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
वन विभाग में बदलाव और नई नीति
कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। साथ ही वन क्षेत्रों की सीमा पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे आय बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने में मदद मिलेगी।
मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव
शिक्षा क्षेत्र में अहम निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक संचालित मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के लिए उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता आवश्यक होगी। राज्य में 50 हजार से अधिक छात्र इस श्रेणी में अध्ययनरत हैं।
कार्मिक और शिक्षा से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष तक रखने, विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी देने और सहायक अध्यापकों के लिए सेवा नियमावली लागू करने का निर्णय लिया है।
पीडब्ल्यूडी और निविदा से जुड़े निर्णय
लोक निर्माण विभाग से जुड़े मामलों में न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पद सृजन को मंजूरी दी गई है। वहीं अब डी श्रेणी के ठेकेदारों को 1.5 करोड़ रुपये तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 21 अशासकीय कॉलेजों को भी इसमें शामिल किया गया है, जहां स्थायी प्राचार्य तैनात हैं।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले (एक नजर में)
बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
कुंभ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल आयुक्त और उससे अधिक कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे
उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल की गई
वित्त/राज्यकर विभाग ने आबकारी नीति के तहत 6% दर को अपनाया
परिवहन विभाग को 250 बसें खरीदने की स्वीकृति दी गई
जीएसटी दर कम होने के चलते 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी
वन विभाग में संशोधन: वन दरोगा आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी 18 से 25 वर्ष की गई
डी श्रेणी ठेकेदारों की कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई
वन क्षेत्र की सीमाओं पर मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी
उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया जा चुका है
कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर से होगी
9वीं से 12वीं तक के मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी (करीब 52 मदरसे)
प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष तक रखने का निर्णय
विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी
शैक्षिक संवर्ग नियमावली को मंजूरी
लोक निर्माण विभाग में पद सृजन प्रस्ताव को मंजूरी
वर्कचार्ज कर्मियों पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट को दी गई
डी श्रेणी ठेकेदारों को अब 1.5 करोड़ तक के कार्य मिलेंगे
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया
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