Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के लिए जारी हुए बड़े निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 का कड़ाई से पालन कराया जाए।
नए निर्देशों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से जमीन खरीदने से पहले अपने विभागाध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। बिना पूर्व जानकारी के ऐसी किसी भी खरीद को नियम विरुद्ध माना जाएगा।
सरकारी कर्मचारी यदि एक माह के वेतन या 5000 रुपये (जो भी कम हो) से अधिक मूल्य की चल संपत्ति जैसे—टीवी, फ्रिज, एसी आदि खरीदते हैं, तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना अपने अधिकारी को देनी होगी।

नियुक्ति के समय और प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही, विभागाध्यक्ष कभी भी कर्मचारी से उसकी चल और अचल संपत्तियों का विवरण मांग सकता है। इस विवरण में यह भी स्पष्ट करना होगा कि संपत्ति किस माध्यम से अर्जित की गई है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, ताकि सरकारी व्यवस्था में विश्वास बना रहे।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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