Uttarakhand News: उत्तराखंड में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से मामलों का होगा निस्तारण।
प्री-लिटिगेशन मामलों सहित विभिन्न विवादों का सुलह-समझौते से होगा समाधान, 11 दिसंबर तक संबंधित न्यायालय में दे सकते हैं प्रार्थना पत्र
देहरादून/चंपावत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण करना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उत्तराखंड उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में किया जाएगा।
इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन यानी न्यायालय में दायर होने से पहले के मामलों के साथ विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अर्जन, दीवानी एवं राजस्व मामले शामिल हैं। इसके अलावा वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित विवादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
इसी तरह बिजली और पानी के बिल, धन वसूली, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), उपभोक्ता विवाद, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में लंबित मामले तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान भी लोक अदालत में रखे जा सकेंगे। आपसी सहमति से निस्तारित किए जा सकने वाले अन्य मामलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय जाकिर हुसैन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि जो लोग अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस पर 11 दिसंबर 2026 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर मामले को लोक अदालत में नियत करा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा दूरभाष नंबर 05942-236762, टोल फ्री नंबर 1800-180-4000 और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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