यूपी: दुष्कर्म मामले में इस भाजपा विधायक को 25 साल की जेल, जानिए पूरा मामला
Uttarpradesh Sonbhadra
News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान हो गया है। नौ साल तक चले मुकदमे के बाद आखिरकार आज अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक को सजा का ऐलान कर दिया। उन्हें 25 साल की सजा और दस लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद अब भाजपा विधायक की सदस्यता भी रद्द हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था। आज फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की अंतिम विधानसभा दुद्धी-403 (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी। जानकारी के अनुसार वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं और रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग नेता की थी।
इसके बाद रामदुलार गोंड का सियासी कद लगातार बढ़ता चला गया और साल 2022 में वह भाजपा के दुद्धी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गया। इसी दौरान मुकदमे की विवेचना भी लगातार चलती रही और विधायक बनने से कुछ ही दिनों पहले ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। विधायक बनने के बाद भी रामदुलार गोंड लगातार न्यायालय में प्रस्तुत होते रहे और अपना पक्ष भी रखते रहे लेकिन बीती 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि न्यायालय ने दुद्धी विधायक को अधिकतम सजा सुनाते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई और 10 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। बता दें कि सजा के ऐलान के बाद भाजपा विधायक की सदस्यता जा सकती है। नियम है कि दो या ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है।
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