नैनीताल के दूरस्थ विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर, छात्रों को कानूनों की दी गई जानकारी
एनडीपीएस, पॉक्सो एक्ट और मोटर वाहन अधिनियम समेत विभिन्न कानूनों पर जागरूक किया
नैनीताल, 21 अप्रैल 2026। जनपद नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र स्थित श्री डूंगर सिंह बिष्ट आगर राजकीय इंटर कॉलेज, टांडी पोखराड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर का संचालन सिविल जज (सीडी) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद छात्र-छात्राओं को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी गई।
शिविर के दौरान पारुल थपलियाल ने छात्रों को मादक पदार्थों से जुड़े कानूनों के बारे में बताते हुए कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन, खरीद-बिक्री और उपयोग पर कड़े दंड का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अपराध की गंभीरता मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर तय होती है, जिसमें छोटी मात्रा पर कम सजा और व्यावसायिक मात्रा पर 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और भारी जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष संरक्षण दिए जाने, मामलों की सुनवाई बंद कमरे में होने तथा दोषियों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान की जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त शिविर में मोटर वाहन अधिनियम और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। छात्र-छात्राओं को कानूनों के प्रति जागरूक रहने, नशे से दूर रहने और समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य एस.के. दीक्षित, पीएलवी भवान पुरी, यशवंत कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद
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