देहरादून: मुख्यमंत्री धामी बोले—नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में युगांतकारी कदम
नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री—महिलाओं की भागीदारी से ही देश की प्रगति संभव, 33% आरक्षण से खुलेगा नया अध्याय

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृशक्ति के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। यह केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
उन्होंने कहा कि आज की महिला हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है—किसान, उद्यमी, जनप्रतिनिधि और नीति-निर्माता के रूप में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘जन-धन योजना’, ‘मातृत्व वंदना योजना’ और ‘लखपति दीदी योजना’ जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य में 2.65 लाख से अधिक लखपति दीदियों की आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण और समान नागरिक संहिता लागू कर उनके अधिकारों को मजबूत किया गया है।
इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, मंत्री रेखा आर्य और अन्य वक्ताओं ने भी महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे।
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