हल्द्वानी – बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Haldwani News:
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र के रेलवे लाइन के नजदीक अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से 4365 घरों को हटाए जाने से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास का इंतजाम करने के लिए कहा है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि चिन्हित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए कहा है।
रेलवे भूमि पर रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास योजना लाने को कहा। प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि की पहचान करने को कहा।
वहीं अब 11 सितंबर 2024 को मामले में अगली सुनवाई के लिए सभी संबंधितों को न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं, अब्दुल मतीन सिद्दीक़ी की याचिका पर सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजलविस, प्रशांत भूषण, अक्षत कुमार, कवलप्रीत कौर, रिया यादव, उमेश कुमार आदि व अन्य याचिकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिधार्थ लूथरा, सलमान ख़ुर्शीद सरदार संप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे।
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