Uttarakhand news: उत्तराखंड में इस दिन लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC) , सीएम धामी ने किया ऐलान

देहरादून। उत्तराखंड में अब बहुत जल्द समान नागरिक संहिता कानून (UCC) लागू होने वाला है, यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है की यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
आपको बता दें कि 5 फरवरी से उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि इसी विधानसभा क्षेत्र में समान नागरिक संहिता कानून को पास कर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

आखिर समान नागरिक संहिता क्या है?
अब जानिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान और एक बराबर कानून बनाने की बात कही गई है। आसान शब्दों में बताएं तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। इसी अनुच्छेद के तहत इस समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे जनसांख्यिकी को बिगड़ने से रोकना और नियंत्रित करने का तर्क दिया जाता है। अब Uttarakhand Uniform Civil Code का ड्राफ्ट तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
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