Skip to content
Uttarakhand Morning Post - Logo

Uttarakhand Morning Post

हर खबर तक

Primary Menu
  • उत्तराखंड
  • मौसम
  • क्राइम
  • दुर्घटना
  • रोजगार
  • जनपद
    • देहरादून
    • हरिद्वार
    • चमोली
    • रुद्रप्रयाग
    • टिहरी
    • पौड़ी
    • उत्तरकाशी
    • नैनीताल
    • उधमसिंह नगर
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • पिथौरागढ़
    • चंपावत
  • राष्ट्रीय
  • संस्कृति
  • खेल
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • ताज़ा खबरें
  • ⋮
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • यात्रा
    • अध्यात्म
    • महानगर
    • उत्तरप्रदेश
    • विदेश
  • Home
  • उत्तराखंड
  • उत्तराखंड: राज्य में 19 अक्टूबर तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू , पढ़िए नई गाइडलाइंस
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

उत्तराखंड: राज्य में 19 अक्टूबर तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू , पढ़िए नई गाइडलाइंस

Mohan Chandra Joshi October 4, 2021
ख़बर शेयर करें -

देहरादून- उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद राज्य सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती हैं सरकार ने कोविड कर्फ्यू आगामी 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। जिसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।

2- COVID Restrictions’ के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी

रहेगा।

  1. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID – Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
  2. विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन सितम्बर, 2021 (कक्षा 01 से 05 तक) तथा समय-समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालित किये जायेगें।

  1. राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी), प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।
  2. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
  3. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / other gatherings and large congregation का आयोजन कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

9.

राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

  1. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOl and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  2. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  3. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
  4. चारधाम यात्राः i. संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए जारी मानक प्रचलन विधि शासनादेश संख्या- 604 / VI / 21-83 (5) / 2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
यह भी पढ़ें 👉  Chamoli: तमकनाला आपदा पर CM धामी की सीधी नजर, राहत-बचाव और कनेक्टिविटी बहाली के सख्त निर्देश

जो श्रद्धालु चार धाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते है, उन श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट (http://devasthanamuk.gov.in या http://badrinath-kedarnath.gov.in) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई-पास के द्वारा ही उत्तराखण्ड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. सभी तीर्थ यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत का प्रमाण-पत्र एवं उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट (http://devasthanam.uk.gov.in या http://badrinath-kedarnath.gov.in) में पंजीकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा प्रदान की जा सकेगी। ऐसे यात्रियों / श्रद्धालुओं जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की एक अथवा कोई डोज नहीं लगवाई गयी हो, उन सभी को यात्रा की तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/True Nat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा / दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।

iv. केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/True Nat/CBNAAT RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद चार धाम यात्रा / दर्शन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

  1. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई विद्युत व्यवस्था बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
  2. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
  3. ‘COVID Restrictions’ अवधि में नगर निगम / पालिका / निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
  4. ‘COVID Restrictions’ अवधि में राज्य की समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) यथावत (24X7) संचालित होगी।
  5. समस्त वित्तीय संस्थानों / अधिष्ठान (Related to Banking, Finance & Insurance ). अपनी कार्य अवधि के अनुसार कार्यालयों का संचालन करेंगे। 19. ‘COVID – Restrictions’ अवधि में राज्य की समस्त Public Utilities यथावत

संचालित रहेंगी। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है: 20.

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) व्यापार मण्डल द्वारा पूर्व से निर्धारित साप्ताहिक बन्दी के दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों में खुले रहेंगे। ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand Weather Update: 9 जिलों में भारी बारिश-आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट, जानें ताजा IMD पूर्वानुमान

iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

iv. समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की

दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी।

V. राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में सप्ताहांत (Weekend) में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही / भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेगें। इस दौरान COVID Appropriate Behaviour का अनुपालन कड़ाई से संबंधित पर्यटक स्थलों के प्रशासन द्वारा किया जायेगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कारवाई सुनिश्चित की जाए।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों : vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

vii. होटलों में स्थित Conferance Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

  1. परिवहन:

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal (http://smartcitvdehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative Test Report के साथ (COVID Vaccine के दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में) ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।

ii. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।

iii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति

है। iv. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमॉऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे ( अन्तर्राज्यीय), उन्हें राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना होगा।

V.

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

vi. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7 ) अनुमति है।

  1. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूर्णतः संचालित रहेगी। सरकारी और निजी उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन ( 24×7) के संबंध में
यह भी पढ़ें 👉  Dehradun: CM धामी ने सुनीं प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

i.

All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict

adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol.

ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।

  1. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां राज्य सरकार द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित होंगी। 25.

भारत सरकार के कार्यालय i. राज्य में स्थित भारत सरकार के समस्त विभाग एवं कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं 100 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे।

ii. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश सं-492/XXXi (15) जी/ 2021-04 (सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (छायाप्रति संलग्न – Appendix- 02 )

  1. राज्य सरकार के कार्यालय :

i. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश सं-492/XXXi ( 15 ) जी / 2021-04 (सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के क्रम में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय एवं विभाग 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेगें (छायाप्रति संलग्न – Appendix- 02 )।

  1. Offices of the Private/ Civil Society Sector:

i. निजी / कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्रों के कार्यालय पूर्ण मानव शक्ति (Work Force) एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति है।

  1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं0 40 – 3 / 2020-DM-I(A) दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश (संलग्न Appendix- 01) जैसे देश में R Factor को बढ़ावा न मिले उसके लिए सही कदम उठाना एवं COVID Curfew / Restrictions खुलने के दौरान COVID appropriate behavior के तहत Fivefold Strategy; test-track-treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior एवं इस पत्र में उल्लेखित अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है।

General Directives for COVID-19 Management:

  1. राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

  1. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है :

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति

ii. Persons with co-morbidities.

iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

दंड के प्रावधान:

i. ‘COVID Restrictions’ का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु

आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Mohan Joshi - Editor - Uttarakhand Morning Post
Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें

व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें

फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें

टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें

हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Tags: Braking uttarakhand Hindi News Uttarakhand Khabar Uttarakhand Latest News Of Uttarakhand Uttarakhand uttarakhand braking Uttarakhand hindi news Uttarakhand Morning post.com Uttarakhand News उत्तराखंड: राज्य में 19 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू पढ़िए गाइलाइन

Related Stories

बनलेख सड़क हादसे में घायल को अस्पताल ले जाते पुलिस और रेस्क्यू टीम Champawat Accident: बनलेख में खाई में गिरी कार, एक की मौत; तीन गंभीर घायल
  • उत्तराखंड
  • चंपावत
  • दुर्घटना

Champawat Accident: बनलेख में खाई में गिरी कार, एक की मौत; तीन गंभीर घायल

Mohan Chandra Joshi August 11, 2026
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में फलोत्पादन योजनाओं को लेकर बैठक Uttarakhand: फलोत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार, मुख्य सचिव ने सेब-कीवी-ड्रैगन फ्रूट पर दिया जोर
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

Uttarakhand: फलोत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार, मुख्य सचिव ने सेब-कीवी-ड्रैगन फ्रूट पर दिया जोर

Mohan Chandra Joshi August 11, 2026
केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु Char Dham Yatra 2026: 114 दिनों में 47 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • यात्रा

Char Dham Yatra 2026: 114 दिनों में 47 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक

Mohan Chandra Joshi August 11, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक दुर्गेश्वर लाल की मुलाकात Dehradun: 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए ₹1.79 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक ने CM धामी का आभार जताया
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

Dehradun: 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए ₹1.79 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक ने CM धामी का आभार जताया

Mohan Chandra Joshi August 11, 2026
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फाइल फोटो Uttarakhand: CM धामी ने विकास और आपदा राहत कार्यों के लिए ₹74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

Uttarakhand: CM धामी ने विकास और आपदा राहत कार्यों के लिए ₹74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी

Mohan Chandra Joshi August 11, 2026
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए Dehradun: CM धामी ने सुनीं प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

Dehradun: CM धामी ने सुनीं प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Mohan Chandra Joshi August 11, 2026
  • Latest News
  • Most Popular
  • बनलेख सड़क हादसे में घायल को अस्पताल ले जाते पुलिस और रेस्क्यू टीम Champawat Accident: बनलेख में खाई में गिरी कार, एक की मौत; तीन गंभीर घायल
    • उत्तराखंड
    • चंपावत
    • दुर्घटना

    Champawat Accident: बनलेख में खाई में गिरी कार, एक की मौत; तीन गंभीर घायल

  • मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में फलोत्पादन योजनाओं को लेकर बैठक Uttarakhand: फलोत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार, मुख्य सचिव ने सेब-कीवी-ड्रैगन फ्रूट पर दिया जोर
    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    Uttarakhand: फलोत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार, मुख्य सचिव ने सेब-कीवी-ड्रैगन फ्रूट पर दिया जोर

  • केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु Char Dham Yatra 2026: 114 दिनों में 47 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक
    • उत्तराखंड
    • देहरादून
    • यात्रा

    Char Dham Yatra 2026: 114 दिनों में 47 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक दुर्गेश्वर लाल की मुलाकात Dehradun: 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए ₹1.79 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक ने CM धामी का आभार जताया
    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    Dehradun: 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए ₹1.79 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक ने CM धामी का आभार जताया

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फाइल फोटो Uttarakhand: CM धामी ने विकास और आपदा राहत कार्यों के लिए ₹74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    Uttarakhand: CM धामी ने विकास और आपदा राहत कार्यों के लिए ₹74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी

    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर, ई-पास के लिए घर बैठे करें आवेदन

    • उत्तराखंड
    • राष्ट्रीय

    प्रवासी उत्तराखंडी भाई-बहन धैर्य रखें, सभी को सुरक्षित पहुंचाएंगे घर तक-सीएम

    • राष्ट्रीय
    • विदेश

    बडी खबर-लॉकडाउन में फंसे लोग जा सकेंगे अपने घर, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    कोरोना की जंग में उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

    • उत्तराखंड
    • जनपद
    • नैनीताल

    ब्रेकिंग:जंगल के रास्ते घरों को रवाना गौला श्रमिक, मौके पर पुलिस-पढ़ें पूरी खबर

Follow Us

  • Like Us On Facebook
  • Follow Us On Twitter
  • Join Our WhatsApp Group
  • Subscribe Our YouTube Channel
  • Join us on Telegram

Popular Categories

  • अध्यात्म (461)
  • अल्मोड़ा (623)
  • उत्तरकाशी (285)
  • उत्तरप्रदेश (119)
  • उत्तराखंड (25,093)
  • उधमसिंह नगर (1,317)
  • क्राइम (3,465)
  • खेल (358)
  • चंपावत (973)
  • चमोली (441)
  • जनपद (402)
  • टिहरी (300)
  • दुर्घटना (693)
  • देहरादून (11,048)
  • नैनीताल (6,440)
  • पर्यटन (213)
  • पिथौरागढ़ (480)
  • पौड़ी (311)
  • बागेश्वर (976)
  • मनोरंजन (37)
  • महानगर (151)
  • मौसम (1,138)
  • यात्रा (414)
  • राजनीति (409)
  • राष्ट्रीय (1,150)
  • रुद्रप्रयाग (717)
  • रोजगार (513)
  • विदेश (86)
  • शिक्षा (633)
  • संस्कृति (229)
  • स्वास्थ्य (1,367)
  • हरिद्वार (915)

About

सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग, देहरादून (उत्तराखण्ड) में सूचीबद्ध न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट डॉट कॉम न्यूज़ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड की सत्य की कसौटी पर शत प्रतिशत खरी एवं प्रमाणिक खबरों से आम जनमानस को रूबरू कराने का प्रयास है।

Follow

Subscribe to notifications

Author

Editor – Mohan Chandra Joshi
Phone – +91 99271 64214 , 70600 64214
Email – uttarakhandmorningpost@gmail.com
Address – Indira Nagar 2, Bindukhatta, Lalkuan (Nainital), Uttarakhand

  • Home
  • Latest News
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Like Us On Facebook
  • Follow Us On Twitter
  • Join Our WhatsApp Group
  • Subscribe Our YouTube Channel
  • Join us on Telegram
© 2026, Uttarakhand Morning Post Website Developed & Maintained by Webtik Media All content and news on this website are published solely by the website owner. Webtik Media assumes no responsibility for its content. Developed by Webtik
Exclusive
Champawat Accident: बनलेख में खाई में गिरी कार, एक की मौत; तीन गंभीर घायल Champawat Accident: बनलेख में खाई में गिरी कार, एक की मौत; तीन गंभीर घायल Uttarakhand: फलोत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार, मुख्य सचिव ने सेब-कीवी-ड्रैगन फ्रूट पर दिया जोर Uttarakhand: फलोत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार, मुख्य सचिव ने सेब-कीवी-ड्रैगन फ्रूट पर दिया जोर Char Dham Yatra 2026: 114 दिनों में 47 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक Char Dham Yatra 2026: 114 दिनों में 47 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक Dehradun: 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए ₹1.79 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक ने CM धामी का आभार जताया Dehradun: 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए ₹1.79 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक ने CM धामी का आभार जताया Uttarakhand: CM धामी ने विकास और आपदा राहत कार्यों के लिए ₹74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी Uttarakhand: CM धामी ने विकास और आपदा राहत कार्यों के लिए ₹74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी