Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट बैठक में आज हुए छह अहम फैसले, पढ़िए एक क्लिक में
देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meeting Decision News- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल छह अहम मामलों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी। परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई। वहीं, हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
पर्यावरण से जुड़े अहम फैसले में कैबिनेट ने आसन बैराज की दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है। पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सैस) की धनराशि को कॉर्पस फण्ड के रूप में विभागान्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अंतरालों (Gap Filling) को भरा जायेगा व आवश्यकता एवं प्रस्थिति के अनुसार नवाचार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जायेगा। प्रमुख रूप से उक्त निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
1-कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित
2- हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बागेश्वर में खनन को लेकर बढ़ाया जाए निरिक्षण, जिसके तहत 18 पद बढ़ाये गए
3- उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसिमन 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फाल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंज़ूरी,
4-pwd के 5 गेस्ट हाउस भवनों को मॉनिटइज़ करने के लिए PPP मोड में देने को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी,
5-आबकारी अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास को दिया जाने वाले 1 प्रतिशत सेस को इस्तेमाल करने के लिए नियमावली बनाई गयी।
6-पैरा मेडिकल स्नातक के कोर्सेज के लिए उत्तराखंड पैरा चिकित्सा अधिनियम 2009 और उत्तराखंड पैरा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रावधान किया गया है. ऐसे में उनके मानकों को विनियमित करने, प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के साथ ही पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के तहत काउंसिल (उत्तराखंड राज्य सैबत्त और स्वास्थ्य देखरेख परिषद) बनाए जाने पर मिली मंजूरी.
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