उत्तराखंड- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
Haridwar News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को पॉस्को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हरिद्वार में 13 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 में भगवानपुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर आरोपी युवक की भूमिका पता चली थी। पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाडड़ी पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
उक्त घटना के दो दिन के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से देहरादून से बरामद किया था। पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। आपबीती में आरोपी युवक पर शौच के लिए गई होने के दौरान अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बाइक पर बैठाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
परिजन ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाड़ड़ी निवासी भगवानपुर के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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