उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी किया है। 4,800 रुपये तक ग्रेड-पे वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम छह महीने की निरंतर सेवा अनिवार्य है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारी भी इसके दायरे में शामिल हैं।... Read More



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