नैनीताल- डीएम ने जारी किए आदेश , जिले में धारा 144 लागू
नैनीताल। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाने हेतु अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन की समाप्ति एवं आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
पढ़िए आदेश


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के साथ ही जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने तत्काल प्रभाव से निर्वाचन समाप्ति तक पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी है जिसके तहत जनपद क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आदेश जारी करते हुए 5 लोग से अधिक लोगों को एकत्र होने पर रोक लगा दी है जबकि कोई भी व्यक्ति लाठी. डंडा. बल्लभ .अग्नि शास्त्र व अन्य किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेगा ।तथा कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा. इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह फैलाने एवं अन्य किसी भी तरीके के पर्चे आदि वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा जुलूस धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सका यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा जुलूस शादी . पार्टी शव यात्रा. हाट बाजार .अस्पताल में ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राएं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी पुलिस बल पर भी लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जो अन्य निर्देश दिए हैं वह निम्न है।
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