देहरादून- शासन ने ट्रांसफर एक्ट को किया विस्तारित , पढ़िए आदेश
देहरादून। उत्तराखंड शासन से आज की सबसे बड़ी खबर
ट्रांसफर एक्ट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसफर एक्ट संक्रमणकाल की 2 वर्ष की अवधि के अनुरूप 2 साल के लिये विस्तार कर दिया है ।
2024 तक ट्रांसफर एक्ट विस्तारित किया गया है और इसी एक्ट के हिसाब से सभी विभागों में तबादले होंगे । वही उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसफर एक्ट क़ो 2024 तक के लिए लागू किया हैं जो कि 30 जून 2024 तक के लिए एक्ट क़ो विस्तारित करने का आदेश जारी हुआ है, इस एक्ट के हिसाब से ही होंगे प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर—



मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें


