Haldwani News: बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, अब इस तारीख पर टिकी नजरें
बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई।
रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई; बनभूलपुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से निगरानी
हल्द्वानी।, 9 सितंबर 2026। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। मामला कोर्ट की सूची में तीसरे नंबर पर था, लेकिन इमरजेंसी मामलों की सुनवाई के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला इमरजेंसी सुनवाई की श्रेणी में नहीं आता। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
सुनवाई टलने के साथ ही मामले से जुड़े पक्षों और बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। रेलवे भूमि से संबंधित यह प्रकरण लंबे समय से शीर्ष अदालत में विचाराधीन है और प्रत्येक सुनवाई को लेकर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जाती है।
सुनवाई को लेकर बनभूलपुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस पहले से अलर्ट पर रही। बनभूलपुरा क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। आंसू गैस और दंगा-रोधी दस्तों के साथ सशस्त्र बलों की तैनाती की गई, जबकि ड्रोन समेत अन्य माध्यमों से क्षेत्र की निगरानी की गई।
चार बस्तियों से जुड़ा है मामला
यह मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित बनभूलपुरा, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर क्षेत्रों की रेलवे भूमि से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार करीब 30.040 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का मामला है। रिकॉर्ड में इस क्षेत्र में करीब 4,365 मकानों में 50 हजार से अधिक लोगों के रहने का उल्लेख है।
वहीं, रेलवे ने रेलवे लाइन के रियलाइन्मेंट के लिए करीब 30.65 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बताई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को होगी।
— Uttarakhand Morning Post

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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