उत्तराखंड मौसम अलर्ट: भारी बरसात से इन दो जिलों के स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी
22 जुलाई सोमवार को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
देहरादून। उत्तराखंड राज्य में बारिश का दौर जारी है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 जुलाई सोमवार को भी राज्य के अनेक जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जिसको लेकर कुमाऊं मंडल के चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में 22 जुलाई सोमवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
चंपावत जिले में 22 जुलाई सोमवार को छुट्टी घोषित
चंपावत। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा रविवार को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 22 जुलाई 2024 को जनपद चंपावत में कहीं-कहीं बहुत बड़ी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। यह जानकारी देते हुए प्रभारी जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेमंत कुमार वर्मा ने भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी चेतावनी के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं व नोनिहालो के सुरक्षा को देखते हुए सोमवार 22 जुलाई 2024 को जनपद चंपावत के समस्त शासकीय, शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक संचालित समस्त शैक्षिक संस्थाओ एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है।
साथ ही उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को उक्त सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
उधम सिंह नगर जिले में भी कल 22 जुलाई सोमवार को छुट्टी घोषित
भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून के द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 21.07.2024 एवं 22.07.2024 को जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत अनेक जगह भारी से बहुत भारी वर्षा. कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/वर्षा के अति से अत्यन्त तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये जा रहे बुलेटिन एवं एडवाइजरी तथा वर्तमान में जनपद अन्तर्गत एवं पहाड़ी जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों का जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की सम्भावना के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30 (2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्रहित एवं बाल्यहित को देखते हुए (कक्षा 01 से 12 तक संचालित) समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाडी केन्द्रो का संचालन दिनांक 22.07.2024 (सोमवार) को बन्द रहेगा।
अतएव निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रवन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
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