उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव: 12 जिलों में उप प्रधान व ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर अधिसूचना जारी, जानिए पूरा कार्यक्रम
उत्तराराखंड में पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी
हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में होंगे उपचुनाव, 15 जुलाई को नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में होगी संपन्न।
देहरादून: उत्तराखंड में ग्राम पंचायत स्तर पर रिक्त पड़े उप प्रधान और ग्राम पंचायत के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के शेष 12 जिलों में रिक्त पदों पर चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए मतदान 15 जुलाई को होगा। खास बात यह है कि नामांकन से लेकर जांच, नाम वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन, मतदान, मतगणना और परिणाम घोषित करने तक की पूरी चुनावी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी कर ली जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उप प्रधान पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने, उनकी जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिह्न आवंटन, मतदान, मतगणना और परिणाम घोषित करने की सभी प्रक्रियाएं संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संपन्न कराई जाएंगी। चुनाव कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों एवं उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994, जो उत्तराखंड में यथावत लागू है, तथा आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होगा।
अधिसूचना के मुताबिक संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 7 जुलाई को अपने-अपने जिलों में रिक्त पदों का विवरण जारी करते हुए चुनाव संबंधी सूचना प्रकाशित करेंगे। इसकी प्रति राजपत्र (गजट) में प्रकाशित की जाएगी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी जाएगी। इसके अलावा चुनाव कार्यक्रम की सूचना ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा की जाएगी, ताकि आमजन को इसकी जानकारी मिल सके।
आयोग के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर 8 जुलाई से 14 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में भी नामांकन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक नाम वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा, जबकि शाम 4 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि एक ही दिन में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी करने से रिक्त पदों पर शीघ्र जनप्रतिनिधियों का चयन हो सकेगा और ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा। आयोग ने संबंधित जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारियों को निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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