Uttarakhand Cabinet Decisions: धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसले, मजदूरी संहिता-2026 मंजूर; छंटनी कर्मचारियों की वापसी का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले।
गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा, हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी में 73 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान; खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों को मंजूरी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार 7 अगस्त को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पशुपालन योजना को लेकर रहा। अब प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में भी संभावनाओं पर काम किया जाएगा।
कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी में भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 73 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान किया गया है। यह भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके लागू होने से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को संरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप मजदूरी व्यवस्था लागू होगी। श्रमिकों को समय पर भुगतान और समान कार्य के लिए समान मजदूरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी, श्रमिकों के हितों को मिलेगा संरक्षण।
- छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का रास्ता साफ।
- गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा।
- हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी में 73 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान।
- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों का सृजन।
- गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौते का प्रस्ताव।
- जल जीवन मिशन की केंद्र गाइडलाइन उत्तराखंड में लागू।
छात्रावास नियमावली से लेकर गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार तक कई प्रस्ताव पास, खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों का सृजन…..
गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग को भी
धामी कैबिनेट ने पशुपालन क्षेत्र से जुड़ा अहम फैसला लेते हुए गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में अधिकतम दो पशु लिए जा सकेंगे।
मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी, श्रमिकों को मिलेगा बड़ा लाभ
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। नियमावली के तहत मजदूरी भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। नियोक्ताओं को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान करना होगा। पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए हल्द्वानी गौलापार में भूमि मंजूर
उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए हल्द्वानी (गौलापार) में भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नए परिसर में मुख्य न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, पार्किंग और प्रशासनिक कार्यालय बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों का सृजन
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार हल्द्वानी के संचालन के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। यह प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, जिसका उद्देश्य मिशन ओलंपिक-2036 के अनुरूप प्रतिभाओं को तैयार करना है।
गंगा एक्सप्रेस-वे का हरिद्वार तक विस्तार
मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे धार्मिक पर्यटन, आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में ईको टूरिज्म गतिविधियों को गति देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के पुनर्गठन और संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। समिति नए ईको टूरिज्म हब विकसित करने और ट्रेकिंग व पर्वतारोहण नीति तैयार करने की दिशा में काम करेगी।
समाज कल्याण छात्रावासों के लिए नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए नियमावली तैयार की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए छात्रावास संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है।
वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली मंजूर
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली-2026 को मंजूरी मिली है। इसके तहत निगम की सेवा शर्तों, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह केंद्र सरकार के जीएसटी संशोधनों के अनुरूप राज्य में व्यवस्था को लागू करने से जुड़ा है।
सहकारी समिति नियमावली में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब कुष्ठ रोग (लैप्रोसी) से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के लिए प्रोटोकॉल मंजूर
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों व ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजनाओं के हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई है।
औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य श्रम और उद्योग क्षेत्र में नियमों को आधुनिक बनाना, विवादों के समाधान को आसान करना और कामगारों के अधिकारों को मजबूत करना है।
बंगाली मूल के अनुसूचित जाति सहायता कोष नियमावली में संशोधन
बंगाली मूल के अनुसूचित जाति सहायता कोष नियमावली-2006 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्यों के नामांकन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों से श्रमिक कल्याण, न्यायिक व्यवस्था, खेल, पर्यटन, औद्योगिक विकास और सामाजिक योजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का रास्ता साफ हुआ है।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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