Skip to content
Uttarakhand Morning Post - Logo

Uttarakhand Morning Post

हर खबर तक

Primary Menu
  • उत्तराखंड
  • मौसम
  • क्राइम
  • दुर्घटना
  • रोजगार
  • जनपद
    • देहरादून
    • हरिद्वार
    • चमोली
    • रुद्रप्रयाग
    • टिहरी
    • पौड़ी
    • उत्तरकाशी
    • नैनीताल
    • उधमसिंह नगर
    • अल्मोड़ा
    • बागेश्वर
    • पिथौरागढ़
    • चंपावत
  • राष्ट्रीय
  • संस्कृति
  • खेल
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • ताज़ा खबरें
  • ⋮
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • यात्रा
    • अध्यात्म
    • महानगर
    • उत्तरप्रदेश
    • विदेश
  • Home
  • उत्तराखंड
  • Uttarakhand UCC : उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा.. देखें लाभ , नियम सहित पूरी डिटेल
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

Uttarakhand UCC : उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा.. देखें लाभ , नियम सहित पूरी डिटेल

Mohan Chandra Joshi February 6, 2024
ख़बर शेयर करें -

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। उत्तराखंड विधानसभा में आज सीएम धामी ने यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। अब इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

यूसीसी के बाद होंगे यह नियम..

पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेगा।

यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है।
लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी।
लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार है।
महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है।
अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर हैं।
बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है।
शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है।
उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा।

बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन में अब होगी जेल


इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं।

इन कानून में होगा बदलाव

अब इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद प्रदेश की आधी आबादी इससे सीधे लाभान्वित होगी। समिति ने ड्राफ्ट में लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, उत्तराखंड में लड़कियों के बराबर हक, सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का अधिकार व तलाक के लिए समान आधार रखने की पैरवी की गई है। ड्राफ्ट में तलाक, तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है।

विवाह के लिए बदलेंगे कानून


सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति पत्नी का नियम सभी पर लागू करने पर बल दिया गया है। प्रदेश की जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarkashi News: मुख्य सचिव ने गंगोत्री धाम में की पूजा-अर्चना, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

संपत्ति से लेकर लव जिहाद तक बदल जाएंगे ये नियम


यूसीसी ड्राफ्ट के तहत ये प्रमुख कानून बदल जाएंगे। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार सभी धर्मों में लागू रहेगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। लव जिहाद, विवाह समेत महिलाओं और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए सभी धर्मों के लिए समान अधिकार की बात इसमें की गई है।

समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु


-तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा । तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा । गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा । संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा । अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा । सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी । लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा । -प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी । एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त।

यूसीसी लागू तो क्या होगा?


हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होंगे।
जो कानून हिंदुओं के लिए, वही दूसरों के लिए भी हैं।
बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे।
मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी।

यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा?


धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
धार्मिक रीति-रिवाज पर असर नहीं है।
ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे।
खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर प्रभाव नहीं है

UCC लागू होने के पश्चात क्या होंगे नियम__*

१. पुरुष और महिला के बीच विवाह तभी अनुबंध किया जा कता है जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना ही वधू का कोई जीवित पति हो।

२. विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो

३. विवाह को पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
पति या पत्नी में से किसी ने दूसरे के सहचार्य से किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्यारित कर लिया हो तब पीड़ित पक्ष दांपत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा।

यह भी पढ़ें 👉  Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश

विवाह का कोई भी पक्षकार इस संहिता के प्रारंभ होने के बाद न्यायिक पृथक्करण की प्रार्थना करते हुए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा

विवाह निम्नलिखित आधारों में किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किए जाने पर शून्य अवर्णीय होगा अगर प्रत्यार्थी की नपुंसकता या जानबूझकर प्रतिषेध के कारण विवाह उत्तर संभोग नहीं हुआ है
या याचिका करता की सहमति बलपूर्वक प्रकीर्णन या धोखा घड़ी से प्राप्त की गई हो या पत्नी विवाह के समय पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी या पति ने विवाह के समय पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को गर्भवती किया था।

किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विवाह विच्छेद के आज्ञाक्ति द्वारा सिर्फ इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के पश्चात याचिका करता से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ संभोग किया हो या दूसरे पक्षकार ने विवाह के बाद याचिका करता के साथ कुर्ता का व्यवहार किया हो
[

समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड)

  • हमारे संविधान में लैंगिक न्याय एवं समानता के अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता एवं अन्य अधिकार में सर्वोपरि रखा गया है।

यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में UCC का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 1985, 1995, 2003, 2019 में बार-बार सरकार को UCC के लिए निर्देश दिए।

  • अनुच्छेद 44 कहता है, “राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
  • समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो।
  • समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।
  • यूनिफार्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं

है।

  • भिन्न भिन्न नागरिक संहिता होने के कारण भारतीय समाज में बहुत सारी विषमताएं व्याप्त हैं।
  • समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है।
  • यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। यानी मुस्लिमों को भी तीन शादियां करने और पत्नी को महज तीन बार तलाक बोले देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी।
  • वर्तमान में देश हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं।
  • फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है जबकि हिन्दू सिविल लॉ के तहत हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।
यह भी पढ़ें 👉  Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान

यूसीसी के क्या लाभ हैं?

राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षताः

  • यूसीसी सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा।
  • इससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विवादों में भी कमी आएगी।
  • यह सभी के लिए समानता, भाईचारा और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों को कायम रखेगा।

लैंगिक न्याय और समानताः

  • यूसीसी विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करेगा।
  • यह विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, भरण-पोषण आदि के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगा।
  • यह महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली पितृसत्तात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाएगा।

कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरणः

  • यूसीसी कई व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं और विरोधाभासों को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाएगा।
  • यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों और खामियों को दूर करके नागरिक और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगा।
  • यह कानून को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बना देगा।

पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधारः

  • यूसीसी कुछ व्यक्तिगत कानूनों में प्रचलित पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार करेगा।
  • यह उन प्रथाओं को खत्म कर देगा जो भारत के संविधान में निहित मानवाधिकारों और मूल्यों के खिलाफ हैं, जैसे तीन तलाक, बहुविवाह, बाल विवाह आदि।
  • यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगा। Uttarakhand UCC Bill
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Mohan Joshi - Editor - Uttarakhand Morning Post
Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें

व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें

फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें

टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें

हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Tags: Braking uttarakhand Hindi News Uttarakhand Khabar Uttarakhand Latest News Of Uttarakhand News Today Uttarakhand Uttarakhand uttarakhand braking Uttarakhand hindi news Uttarakhand Morning post.com Uttarakhand News Uttarakhand UCC : उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा.. देखें लाभ Uttrakhand उत्तराखंड खबर उत्तराखंड न्यूज उत्तराखंड मार्निंग पोस्ट उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड से खबर उत्तराखंड से बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड नियम सहित पूरी डिटेल बडी खबर मुख्यमंत्री उत्तराखंड लेटेस्ट खबर उत्तराखंड

Related Stories

विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में स्वच्छता अभियान Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • पर्यटन

Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान

Mohan Chandra Joshi September 27, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए Uttarakhand News: ‘मन की बात’ में माणा-बगोरी का जिक्र, सीएम धामी ने कहा- गौरव का विषय
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

Uttarakhand News: ‘मन की बात’ में माणा-बगोरी का जिक्र, सीएम धामी ने कहा- गौरव का विषय

Mohan Chandra Joshi September 27, 2026
हल्द्वानी में कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते डीएम ललित मोहन रयाल Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल

Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश

Mohan Chandra Joshi September 27, 2026
रुद्रनाथ ट्रैक पर SDRF टीम ने खाई से शव रेस्क्यू किया Rudranath Trek Accident: 150 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने बरामद किया शव
  • उत्तराखंड
  • चमोली
  • दुर्घटना

Rudranath Trek Accident: 150 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने बरामद किया शव

Mohan Chandra Joshi September 27, 2026
उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्र का मौसम Uttarakhand Weather Update: आज भी भारी बारिश का दौर, रेड-ऑरेंज अलर्ट, मानसून की विदाई कब तक
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • मौसम

Uttarakhand Weather Update: आज भी भारी बारिश का दौर, रेड-ऑरेंज अलर्ट, मानसून की विदाई कब तक

Mohan Chandra Joshi September 27, 2026
पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया का प्रतीकात्मक दृश्य Nainital Panchayat Election: त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी, इस दिन मतदान
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल

Nainital Panchayat Election: त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी, इस दिन मतदान

Mohan Chandra Joshi September 26, 2026
  • Latest News
  • Most Popular
  • विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में स्वच्छता अभियान Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान
    • उत्तराखंड
    • नैनीताल
    • पर्यटन

    Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए Uttarakhand News: ‘मन की बात’ में माणा-बगोरी का जिक्र, सीएम धामी ने कहा- गौरव का विषय
    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    Uttarakhand News: ‘मन की बात’ में माणा-बगोरी का जिक्र, सीएम धामी ने कहा- गौरव का विषय

  • हल्द्वानी में कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते डीएम ललित मोहन रयाल Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश
    • उत्तराखंड
    • नैनीताल

    Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश

  • रुद्रनाथ ट्रैक पर SDRF टीम ने खाई से शव रेस्क्यू किया Rudranath Trek Accident: 150 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने बरामद किया शव
    • उत्तराखंड
    • चमोली
    • दुर्घटना

    Rudranath Trek Accident: 150 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने बरामद किया शव

  • उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्र का मौसम Uttarakhand Weather Update: आज भी भारी बारिश का दौर, रेड-ऑरेंज अलर्ट, मानसून की विदाई कब तक
    • उत्तराखंड
    • देहरादून
    • मौसम

    Uttarakhand Weather Update: आज भी भारी बारिश का दौर, रेड-ऑरेंज अलर्ट, मानसून की विदाई कब तक

    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर, ई-पास के लिए घर बैठे करें आवेदन

    • उत्तराखंड
    • राष्ट्रीय

    प्रवासी उत्तराखंडी भाई-बहन धैर्य रखें, सभी को सुरक्षित पहुंचाएंगे घर तक-सीएम

    • राष्ट्रीय
    • विदेश

    बडी खबर-लॉकडाउन में फंसे लोग जा सकेंगे अपने घर, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    देहरादून: इन रियायतों के साथ राज्य में सप्ताह भर और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू

    • उत्तराखंड
    • देहरादून

    देहरादून: कोरोना कर्फ्यू की SOP में हुआ यह बदलाव, पढ़िए संशोधित गाइडलाइन

Follow Us

  • Like Us On Facebook
  • Follow Us On Twitter
  • Join Our WhatsApp Group
  • Subscribe Our YouTube Channel
  • Join us on Telegram

Popular Categories

  • अध्यात्म (470)
  • अल्मोड़ा (640)
  • उत्तरकाशी (288)
  • उत्तरप्रदेश (120)
  • उत्तराखंड (25,602)
  • उधमसिंह नगर (1,339)
  • क्राइम (3,522)
  • खेल (365)
  • चंपावत (1,005)
  • चमोली (456)
  • जनपद (402)
  • टिहरी (305)
  • दुर्घटना (737)
  • देहरादून (11,299)
  • नैनीताल (6,560)
  • पर्यटन (221)
  • पिथौरागढ़ (482)
  • पौड़ी (314)
  • बागेश्वर (984)
  • मनोरंजन (37)
  • महानगर (151)
  • मौसम (1,212)
  • यात्रा (418)
  • राजनीति (413)
  • राष्ट्रीय (1,161)
  • रुद्रप्रयाग (722)
  • रोजगार (528)
  • विदेश (88)
  • शिक्षा (653)
  • संस्कृति (235)
  • स्वास्थ्य (1,380)
  • हरिद्वार (943)

About

सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग, देहरादून (उत्तराखण्ड) में सूचीबद्ध न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट डॉट कॉम न्यूज़ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड की सत्य की कसौटी पर शत प्रतिशत खरी एवं प्रमाणिक खबरों से आम जनमानस को रूबरू कराने का प्रयास है।

Follow

Subscribe to notifications

Author

Editor – Mohan Chandra Joshi
Phone – +91 99271 64214 , 70600 64214
Email – uttarakhandmorningpost@gmail.com
Address – Indira Nagar 2, Bindukhatta, Lalkuan (Nainital), Uttarakhand

  • Home
  • Latest News
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Like Us On Facebook
  • Follow Us On Twitter
  • Join Our WhatsApp Group
  • Subscribe Our YouTube Channel
  • Join us on Telegram
© 2026, Uttarakhand Morning Post Website Developed & Maintained by Webtik Media All content and news on this website are published solely by the website owner. Webtik Media assumes no responsibility for its content. Developed by Webtik
Exclusive
Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान Nainital News: विश्व पर्यटन दिवस पर मुक्तेश्वर में चला स्वच्छता अभियान Uttarakhand News: ‘मन की बात’ में माणा-बगोरी का जिक्र, सीएम धामी ने कहा- गौरव का विषय Uttarakhand News: ‘मन की बात’ में माणा-बगोरी का जिक्र, सीएम धामी ने कहा- गौरव का विषय Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश Haldwani News: जापानी-जर्मन भाषा व बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण पर जोर, डीएम ने दिए निर्देश Rudranath Trek Accident: 150 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने बरामद किया शव Rudranath Trek Accident: 150 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने बरामद किया शव Uttarakhand Weather Update: आज भी भारी बारिश का दौर, रेड-ऑरेंज अलर्ट, मानसून की विदाई कब तक Uttarakhand Weather Update: आज भी भारी बारिश का दौर, रेड-ऑरेंज अलर्ट, मानसून की विदाई कब तक