उत्तराखंड- प्रदेश के इस नवनिर्वाचित विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका , पढ़िए पूरी खबर
- तथ्यों को छिपाने का आरोप
नैनीताल। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद अंतर्गत खानपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
आज होली अवकाश के बाद भी मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। पीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओें को इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई के दौरान जवाब देने को कहा है।
हरिद्वार लक्सर डाबकी कलां गांव निवासी वीरेन्द्र कुमार और जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे की ओर से चुनौती दी गयी है। दायर याचिका में कहा गया है कि उमेश शर्मा ने नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया है। शपथपत्र में आपराधिक मामलों का पूरा विवरण नहीं दिया है।
याचिका में कहा गया है कि उनका आपराधिक इतिहास है। उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 29 मामले दर्ज हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया है कि शर्मा की ओर से विधानसभा में नामांकन के दौरान फार्म 26 में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तथ्यों को छिपाया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से शर्मा को विधानसभा की शपथ लेने से रोकने की मांग की गयी है। इसके अलावा चुनाव आयोग से उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्यवाही करने की भी मांग की गयी है।
- पीठ ने याचिका की पोषणीयता पर उठाए सवाल, कहा, मामले को चुनाव याचिका के तहत क्यों नहीं चुनौती दी गयी?
पीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 व संविधान की धारा 329 के तहत इस मामले को चुनाव याचिका के तहत क्यों नहीं चुनौती दी गयी? अब इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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