Uttarakhand: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा (सांकेतिक फोटो)
हल्द्वानी पॉक्सो कोर्ट का फैसला, पीड़िता को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश।
नैनीताल। हल्द्वानी स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) सविता चमोली की अदालत ने लालकुआं निवासी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू को मामले में दोषसिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया। विशेष अभियोजन अधिकारी (पॉक्सो) उपेंद्र शर्मा के अनुसार, यह मामला मई 2024 का है। आरोप है कि आरोपी नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किसी को जानकारी देने पर उसने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
मामले की शिकायत के आधार पर लालकुआं थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता से जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और घटना के लगभग दो माह के भीतर, 19 जुलाई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा एवं प्रतिभा पंत ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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