हल्द्वानी: बनभूलपुरा अतिक्रमण फैसले से पहले SSP मैदान में , 17 से अधिक लोग गिरफ्तार 136 के विरुद्ध कार्रवाई
SSP NAINITAL डॉ. मंजुनाथ टी0सी0 स्वयं मैदान में, पुलिस बल को फ्रंट से लीड करते हुए
सरकारी कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश,
पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 17 से अधिक लोग गिरफ्तार, 136 लोगों के विरुद्ध मुचलका पाबंद की कार्यवाही,

Haldwani News- रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से पूर्व SSP NAINITAL डॉ. मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस पूर्ण अलर्ट मोड पर है। तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
एसएसपी डॉ0 मंजुनाथ टीसी स्वयं मैदान में उतरकर पुलिस बल को फ्रंट से लीड कर रहे है तथा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयत्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
निर्णय के उपरांत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा संभावित उपद्रवियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 17 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, तथा 136 लोगों के विरुद्ध भारी धनराशि पर मुचलका पाबंद की कार्यवाही की गई।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
●जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग,
●संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती,
●संदिग्धों पर विशेष निगरानी
●सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर,
● अवांछनीय तत्वों की लगातार चेकिंग की जा रही है।
●बिना आईडी तथा अनावश्यक घूमने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है।
● AREA DOMINATION की कार्यवाही की जा रही है।
एसपी नैनीताल डॉ0 जगदीश चंद्रा, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, एसपी जीआरपी अरुणा भारती, एसपी रेलवे पी के श्रीवास्तव एसपी/ क्षेत्राधिकारी लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी, निरीक्षक बनभूलपुरा दिनेश सिंह फर्त्याल, निरीक्षक एलआइयू ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा,सहित अन्य राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियो ने भी मोर्चा सम्भाला है। उन्होंने आमजन से सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले का सम्मान करने की अपील करते हुए स्पष्ट संदेश दिया—
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। सोशल मीडिया पर भी नैनीताल पुलिस की पैनी नजर है, अफवाह/ भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने वालों तथा अनर्गल बयानबाजी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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