चंपावत: जिले में गैस वितरण जारी, अवैध उपयोग पर सख्ती—छापेमारी में 10 सिलेंडर ज़ब्त
जनपद में गैस आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़: जिला प्रशासन सतर्क
जिलाधिकारी के निर्देश पर बनबसा और टनकपुर में एलपीजी वितरण
Champawat News- वर्तमान में ईरान-इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखला में आ रही चुनौतियों के मद्देनजर जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपद में आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को जनपद के मैदानी क्षेत्रों में घरेलू गैस (एलपीजी) की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई ताकि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता का असर आम जनमानस पर न पड़े।
आज बनबसा तथा टनकपुर के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर गैस की सप्लाई की गई। वितरण प्रक्रिया के दौरान बनबसा में 60 और मार्केट क्षेत्र में 50 लोगों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। वितरण के बाद शेष बची हुई गैस का वितरण अब संबंधित गोदामों के माध्यम से किया जा रहा है।
गोदामों पर भीड़ उमड़ने की संभावना के दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने हेतु टनकपुर में तहसीलदार पूर्णागिरि जगदीश नेगी के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भीड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गोदाम परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लोगों को बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से गैस की सप्लाई की जा सके।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें क्योंकि प्रशासन जनपद में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के लिए कटिबद्ध है।
घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन की सख्ती, छापेमारी में 10 सिलेंडर ज़ब्त
चंपावत। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार को तहसीलदार चम्पावत श्री बृजमोहन आर्या के नेतृत्व में पूर्ति विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चम्पावत मुख्य बाज़ार क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों—होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों—पर औचक छापेमारी की गई।
इस दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि कुछ व्यवसायी नियमों की अनदेखी करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में कर रहे थे। यह कार्य न केवल गैस आपूर्ति से जुड़े नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं की गैस उपलब्धता भी प्रभावित होती है।
छापेमारी के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर ज़ब्त किए। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
तहसीलदार श्री बृजमोहन आर्या ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत जोखिमपूर्ण हैं।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने स्पष्ट किया है कि जनपद में घरेलू गैस की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्ति विभाग को निर्देशित किया है कि नियमित रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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