देहरादून- शासन ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर आदेश किए जारी
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली राज्य में कार्यरत समस्त सेवाओं के समस्त अधिकारी, कार्मिक, आउटसोर्स कार्मिक तथा होमगार्ड व पी०आर०डी० आदि पर प्रभावी होगी।
मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधू के मुताबिक समस्त विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को निर्धारित समयान्तर्गत आने व जाने के समय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यदिवस हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
उपर्युक्त आदेश के अनुसार बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के उपरान्त सभी कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के अन्दर आने की उपस्थिति दर्ज किया जाना एवं जाने के लिए निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।



मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें


