Uttarakhand: नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट , जारी होने वाली है अधिसूचना..देखे कब तक होंगे चुनाव
देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार रात इस नियमावली को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के साथ ही राज्य के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर नई नियमावली के तहत तैयार किया जाएगा।
20 जनवरी के आसपास चुनाव की संभावना
सूत्रों के अनुसार ,25 दिसंबर के आसपास राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। 20 जनवरी के आसपास निकाय चुनाव होने की संभावना है। नई नियमावली के अनुसार, नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों के मेयर, अध्यक्ष, और पार्षदों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा।
आरक्षण प्रक्रिया
यह पहली बार होगा जब निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधित क्षेत्र की ओबीसी आबादी के अनुपात में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शहरी विकास निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे जिलों में भेजकर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जो चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
राजनीतिक पार्टियों तैयारियों में जुटी
निकाय चुनावों की घोषणा के करीब आते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। नई आरक्षण नीति के तहत होने वाले इन चुनावों को पहले से अधिक पारदर्शी और क्षेत्रीय जनसंख्या के अनुकूल माना जा रहा है।
नई नियमावली से होंगे यह बदलाव
आरक्षण का स्वरूप क्षेत्रीय ओबीसी आबादी के आधार पर होगा।
102 नगर निकायों में 8 नगर निगम, 42 नगर पालिकाएं और 52 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे।
मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों पर आरक्षण का निर्धारण नई नियमावली से होगा।
जनप्रतिनिधियों के चयन में क्षेत्रीय जनसंख्या का सही प्रतिबिंब दिखेगा। स्पष्ट किया गया है कि मानक के अनुसार ही आरक्षण सूची को लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
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