ब्रेकिंग:नैनीताल- अशोक सिनेमा का लीज पट्टा निरस्त , डीएम की आख्या पर शासन की बडी कारवाई
नैनीताल 26 मई । जिलाधिकारी सविन बंसल की आख्या को संज्ञान मे लेते हुये शासन द्वारा अशोक सिनेमा हाल नैनीताल को लीज पर दी गई भूमि का सम्बन्धित फर्म द्वारा लीज शर्तो का उल्लंघन करने के कारण लीज डीड धारक के लीज पटटे को निरस्त कर दिया गया है। सचिव शहरीय विकास की ओर से जारी पत्र में कहा है अशोक सिनेमा हाॅल मल्लीताल को नगर पालिका परिषद नैनीताल के प्रस्ताव के अनुसार के पक्ष मे कुछ शर्तों के अधिन 30 वर्ष लीज अवधि नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी।
जिलाधिकारी ने शासन को अवगत कराया है कि लीज डीड मे दी गई शर्तो का निरंतर फर्म द्वारा उल्लंघन किया जा रहा हैै। अतः लीज पटटे को निरस्त कर दिया जाए। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा अशोक सिनेमा के लीज पटटे को निरस्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने विगत जनवरी में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजते हुये संज्ञान मे लाया कि शासनादेश 2 जुलाई 2015 द्वारा कैपिटल एवं अशोक सिनेमा मल्लीताल को नगर पालिका परिषद नैनीताल के प्रस्ताव के अनुसार न्यू मैसर्स कैपिटल सिनेमा के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि नवीनीकरण की अनुमति प्रतिबन्धों के आधार पर प्रदान की गई, वर्ष 2015 के अनुसार कैपिटल सिनेमा हाल मल्लीताल को पूर्व प्रस्तावित 5 लाख के स्थान पर 7 लाख वार्षिक किराया, अशोक सिनेमा को नगर पालिका के प्रस्ताव के अनुसार लीज धारक द्वारा स्वयं के व्यय पर डिजीटल सिनेमा हाॅल, कैन्टीन, शाॅपिंग काम्पलैक्स, आर्केड एण्ड रैस्टोरैंट के रूप मे प्रतिवर्तित किया जायेगा जिसका किराया 7 लाख होगा।
उपरोक्त किराये की धनराशि को समय-समय पर अनुबन्ध की शर्ताे के अनुसार बढाया जायेगा। नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु समस्त औपचारिकताओं व प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। लीज धारक द्वारा लीज डीड की शर्त के अनुसार 14 अगस्त 2015 के तीन माह के भीतर मानचित्र प्रस्तुत किया जाना था। लीज डीड 14 अगस्त 2015 के क्रम मेें लीज धारक द्वारा स्वयं के व्यय पर सिनेमा हाॅल, कैन्टीन, शापिंग आर्डिड एवं रेन्टोरेन्ट के रूप मे परिवर्तित किये जाने हेतु 24 माह मे पूर्ण किया जाना था। लीज धारक द्वारा निर्धारित समय मे मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण आज की तिथि तक लीज की शर्ताे के अनुसार कोई भी पुनरूद्वार/निमार्ण कार्य नही किया जा सका। सम्बन्धित स्थान पर वर्तमान में पालिका की पूर्व अनुमति के बिना वाहन पार्किग संचालित की जा रही हैै। इस सम्बन्ध में नगर पालिका द्वारा फर्म को नोटिस जारी किया गया। फर्म द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नही पाया गया।
अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों एवं शासन द्वारा जारी नवीनीकरण आदेश उल्लेखित शर्ताे से स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित लीज डीड धारक द्वारा लीज डीड मे दी गई शर्ताे का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा था। जिस कारण लीज पटटे को निरस्त किये जाने की प्रबल संस्तुति की जाती है।
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल की सुस्पष्ट एवं तथ्योें के आधारित आख्या का संज्ञान लेते हुये शासन द्वारा अशोक सिनेमा की लीज पटटे को निरस्त कर दिया गया है।
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