उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: दो मतदाता सूचियों में नाम मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई , पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दो मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने और चुनाव लड़ने से संबंधित विवाद में स्पष्ट आदेश चाहने के बावत चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि 11 जुलाई को जारी आदेश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार है, इसलिये आयोग, पंचायत राज अधिनियम के पालन के लिये स्वयं जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है।
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में कोई भी स्पष्टीकरण देने से साफ इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है।
बता दें कि विगत 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने निर्णय देकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा था कि दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह भी कहा था कि पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है लेकिन निर्णय में ऐसा अलग से उल्लेख नहीं था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी।
इधर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर कर 11 जुलाई के आदेश में संशोधन (मॉडिफिकेशन) की मांग की। आयोग ने कहा कि उक्त आदेश से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और अब तक के चरणों में भारी संसाधन व्यय हो चुका है। इस मामले को लेकर सोमवार को आयोग ने चुनाव चिन्ह वितरण की प्रक्रिया पर दोपहर दो बजे तक रोक लगा दी। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए।
इस बीच, कई पंचायत क्षेत्रों में ऐसे प्रत्याशी सामने आए हैं, जिनके नाम शहरी व ग्रामीण दोनों सूचियों में दर्ज हैं, और वे चुनाव भी लड़ रहे हैं। इससे आयोग के समक्ष भ्रम की स्थिति बन गई है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव पर रोक नहीं है, लेकिन आयोग को पंचायत राज अधिनियम के अनुरूप ही कार्रवाई करनी होगी।
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