Uttarakhand: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा
देहरादून। अपर जिला एवं सेशन फास्ट ट्रैक के जज पंकज तोमर की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है वहीं अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने अर्थदंड में से 50 हजार रुपए की धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जून 2022 को पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और जगत सिंह, निवासी चंदौसी नई बस्ती संभल यूपी को 10 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे अपने साथ भगाकर चंदौसी ले गया और वहां उसके साथ शादी की और फिर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि फिर वह वहां से उसे हरियाणा ले गया। वहां साथ में दस दिन रहे। वहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में जांच कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
ट्रायल के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि पीड़िता के सम्पूर्ण मेडिकल में कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए साथ ही पीड़िता मंदिर में शादी करने की बात कह रही है ,लेकिन कोई पंडित किशोरी की मंदिर में कैसे शादी करवा देगा। आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में आठ गवाह पेश किए गए। जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म एवं अपहरण के मामले में दोषी मानकर 20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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