Uttarakhand News: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट , पढ़िए

देहरादून। Big News Uttarakhand: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। दरअसल ,हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा के एक मामले में सुगम-दुर्गम को लेकर तबादलों पर रोक लगाई है। विभाग की ओर से इस पर न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है। जिसके तहत इस साल मार्च से तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंडल और जिला स्तर पर तबादला समितियों के गठन के बाद प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम-दुर्गम क्षेत्र एवं तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों और संभावित खाली पदों की सूची जारी की जानी थी, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विभाग में तबादले की प्रक्रिया रुक गई है।
शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि उत्तरकाशी जिले में एक ही क्षेत्र के दो विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूल को दुर्गम क्षेत्र और प्राथमिक विद्यालय को सुगम क्षेत्र में होना दर्शाया है। जिस पर हाईकोर्ट ने सुगम-दुर्गम के आधार पर तबादले पर रोक लगाई है।
शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि तबादला एक्ट के तहत सभी तबादले सुगम-दुर्गम के आधार पर होते हैं। विभाग की ओर से इस पर न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि तबादलों के लिए न्याय विभाग से परामर्श मिलते ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। सुगम-दुर्गम के आधार पर तबादले राज्य की पॉलिसी है।
बता दें कि प्रदेश में कई शिक्षक 20 से 25 साल से दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत हैं। जो इस बार पहली बार तबादलों के लिए तय सीमा हटने से सुगम क्षेत्र में आने की आस लगाए थे। शासन की ओर से इससे पहले हर साल 10 या फिर 15 फीसदी शिक्षकों के तबादलों के लिए सीमा तय की जाती रही है।
अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने बताया कि तबादलों पर रोक का प्रस्ताव अभी कार्मिक विभाग को नहीं मिला। इस तरह का प्रस्ताव आने पर इसे सक्षम स्तर पर रखा जाएगा।
तबादलों का यह मामला शिक्षा विभाग के 70 हजार से अधिक शिक्षकों से जुड़ा है। तबादलों से कई शिक्षकों के सुगम तो कई के दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले की प्रक्रिया शुरु हो जाती।


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