Uttarakhand News: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट , हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल। Big News Uttarakhand: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट नैनीताल ने पंचायत चुनाव पर अस्थाई रोक लगा दी है।
सोमवार को आरक्षण प्रकरण पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है, आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है ,साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
यह फैसला कोर्ट ने आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते लिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर स्पष्ट स्थिति नहीं देती, तब तक चुनाव की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि अब तक आरक्षण संबंधी स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं की गई। बता दें कि हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कुछ याचिकाओं के जरिए यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और यदि यह तय नहीं है तो चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा गया है।
क्या है मामला:
राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के आरक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अब आगे क्या:
हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह अगली सुनवाई में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करे। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और कोर्ट में प्रस्तुत होने वाली नीति पर टिकी हैं।
यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टल गई है।
बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी तथा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी।


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