Uttarakhand: धामी सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट , बोनस के साथ DA का भी ऐलान
देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों की मुराद पूरी करते हुए दिवाली के मौके पर बोनस और तीन प्रतिशत डीए वृद्धि का एलान करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। धामी सरकार उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हुई है।
मंगलवार को राज्य के तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का तोहफा मिला।
सरकार की ओर से 3 फीसदी डीए और बोनस का आदेश जारी कर दिया है।
देखे बोनस आदेश
डीए आदेश —
वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-199033/XXVII(7)/E-22807/2022, दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 50% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
2- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/5/2024-ई-1। (बी) के क्रम में राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 50% को बढ़ाकर 53% प्रतिमाह किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
3- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्य क्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जाने अपेक्षित होंगे।
4- उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31 सितम्बर, 2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा तथा दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन में सम्मिलित कर प्रदान किया जायेगा, किन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।
5- उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत् अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
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