उत्तराखंड- विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

नैनीताल। विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ ने रोक लगा दी है
हाईकोर्ट ने विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में कर्मचारियों के निकाले जाने पर बहाली के आदेश दिए थे जिस आदेश को आज डबल बेंच ने रोक लगा दी है
गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के आदेश को विधानसभा प्रशासन ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में चुनौती दी, जहां से खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए विधानसभा के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के बाद अब 196 कर्मचारियों की बर्खास्तगी बरकरार रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने विधानसभा प्रशासन की स्पेशल अपील पर सुनवाई की। 15 अक्टूबर को एकलपीठ ने विधानसभा के आदेश दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर पर रोक लगा दी थी। एकलपीठ ने सभी की दोबारा विधानसभा में नियुक्ति कर दी थी। इन कर्मचारियों से एक शपथपत्र मंगा गया था जिसे इन्होंने जमा कर दिया था। इससे पहले विधानसभा ने 27, 28 और 29 सितंबर के आदेश के बाद 196 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।
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