Uttarakhand : अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी आरोप तय
देहरादून। पौड़ी जिले की अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपियों पर गैंगस्टर ऐक्ट में भी ट्रायल चलेगा। स्पेशल कोर्ट देहरादून ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता पर आरोप किए हैं। आरोप है कि इन्होंने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां करता था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी गिरोह ने वर्ष 2009 से 2022 तक अपने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र होटल वनंतरा,थाना लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी के अलावा हरिद्वार के क्षेत्रों में हत्या, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियां कीं। गिरोह ने अवैध धन अर्जित किया और समाज में भय का माहौल बनाया। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को सही पाया और आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। 19 जुलाई 2022 को वह अचानक रिसॉर्ट से गायब हो गई। रिसॉर्ट के मालिक पूर्व दर्जाधारी के बेटे पुलकित आर्य की अंकिता ने इससे पहले शिकायत भी की थी लेकिन राजस्व पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई।
अब गैंगस्टर एक्ट में भी तीनों आरोपियों पर चलेगा ट्रायल
जब युवती के गायब होने की जांच राजस्व पुलिस द्वारा गंभीरता से नहीं की गई, तो मामला लक्ष्मण झूला थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि पुलकित आर्य और उसके दो साथियों अंकित और सौरभ भास्कर ने युवती को ऋषिकेश ले जाकर उसे वीआईपी को सेवाएं देने के लिए दबाव डाला। युवती के इंकार करने पर तीनों उसे चीला नहर के किनारे ले गए, जहां पुलकित ने गुस्से में युवती को नहर में धक्का दे दिया। युवती की लाश चार दिन बाद बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला पौड़ी जिला न्यायालय में ट्रायल के लिए भेजा गया। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तीनों आरोपितों पर गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं, इनपर गैंगस्टर एक्ट में भी ट्रायल चलेगा।
देहरादून। पौड़ी जिले की अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में भी ट्रायल चलेगा। स्पेशल कोर्ट देहरादून ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता पर आरोप तय किए हैं। आरोप है कि इन्होंने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां करता था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी गिरोह ने वर्ष 2009 से 2022 तक अपने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र होटल वनंतरा,थाना लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी के अलावा हरिद्वार के क्षेत्रों में हत्या, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियां कीं। गिरोह ने अवैध धन अर्जित किया और समाज में भय का माहौल बनाया। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को सही पाया और आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। 19 जुलाई 2022 को वह अचानक रिसॉर्ट से गायब हो गई। रिसॉर्ट के मालिक पूर्व दर्जाधारी के बेटे पुलकित आर्य की अंकिता ने इससे पहले शिकायत भी की थी लेकिन राजस्व पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई।
अब गैंगस्टर एक्ट में भी तीनों आरोपियों पर चलेगा ट्रायल
जब युवती के गायब होने की जांच राजस्व पुलिस द्वारा गंभीरता से नहीं की गई, तो मामला लक्ष्मण झूला थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि पुलकित आर्य और उसके दो साथियों अंकित और सौरभ भास्कर ने युवती को ऋषिकेश ले जाकर उसे वीआईपी को सेवाएं देने के लिए दबाव डाला। युवती के इंकार करने पर तीनों उसे चीला नहर के किनारे ले गए, जहां पुलकित ने गुस्से में युवती को नहर में धक्का दे दिया। युवती की लाश चार दिन बाद बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला पौड़ी जिला न्यायालय में ट्रायल के लिए भेजा गया। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तीनों आरोपितों पर गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं, इनपर गैंगस्टर एक्ट में भी ट्रायल चलेगा।
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