UKPSC: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा हुई स्थगित
Nainital News -उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोकसेवा आयोग की संयुक्त राज्य सिविल (UKPSC)/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने आयोग को सामान्य अध्ययन के गलत सवाल को हटाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने व आयोग के 2022 के रेगुलेशन के अनुसार मैरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की बहुप्रतीक्षित संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा, जो 6 से 9 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली थी, अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्देश के बाद टाल दी गई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ कथित विवादित और गलत सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
दरअसल, हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी समेत कई उम्मीदवारों ने UKPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर गंभीर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि ये प्रश्न या तो तथ्यात्मक रूप से गलत थे, या फिर उनके दिए गए विकल्पों में स्पष्टता का अभाव था। इन आपत्तियों के कारण, उम्मीदवारों की मेरिट पर सीधे असर पड़ रहा था।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई, और परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने इस विषय की गंभीरता को स्वीकार किया।
मामले की सुनवाई के बाद, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट और निर्णायक निर्देश जारी किए हैं:
प्रश्न संख्या 70 को हटाया जाए: कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटा दिया जाए।
तीन विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा: शेष तीन विवादित सवालों की दोबारा, निष्पक्ष समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) से कराई जाएगी।
कोर्ट का मत है कि जब तक इन विवादित सवालों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती और मेरिट लिस्ट को सही और संशोधित तरीके से पुनः निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक मुख्य परीक्षा करवाना किसी भी हाल में उचित नहीं होगा। यही कारण है कि UKPSC की मुख्य परीक्षा पर यह अस्थायी रोक लगाई गई है।
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