Udham Singh Nagar News: नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का आरोप
दिनेशपुर में महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी।
दिनेशपुर थाने में महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, आपत्तिजनक वीडियो से ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप; पुलिस जांच में जुटी
उधम सिंह नगर। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है।
पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, महिला ने 27 अक्टूबर 2026 को दिनेशपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने पहले फोन पर उससे दोस्ती की और फिर जन्मदिन मनाने के बहाने उसे एक होटल में ले गया। वहां कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बना ली।
वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप
महिला का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा और बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने, बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी उसे बार-बार अपने पास बुलाता था और वहां आने के लिए मजबूर करता था।
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि एक बार जब वह आरोपी के बुलाने पर नहीं गई तो उसने कथित तौर पर उसकी आपत्तिजनक वीडियो उसके पति को दिखा दी। इसके बाद परिवार में विवाद बढ़ गया और अंततः महिला का तलाक हो गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।
अजमेर शरीफ ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी जुलाई 2026 में उसे अजमेर शरीफ दरगाह ले गया, जहां कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़िता का दावा है कि इस दौरान उसे धोखे से प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया। महिला के अनुसार, इसके बाद भी आरोपी का कथित शोषण और प्रताड़ना जारी रही। परेशान होकर उसने पुलिस से शिकायत की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर एफआईआर संख्या 179/26 दर्ज की है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 351(3) तथा उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
सीओ विभव सैनी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
— Uttarakhand Morning Post

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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