उत्तराखंड- दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Haridwar News: उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद अंतर्गत खानपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और ₹62000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने 20 वर्ष की कठोर कैद एवं ₹62000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक बीते वर्ष 2022 को 7 जनवरी के दिन खानपुर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ मारपीट और दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। पीड़िता ने दूसरे प्रदेश में रहने वाली बुआ को सारी बात बताई। बुआ द्वारा पूछने पर पीड़िता ने यह बताया कि आरोपित काफी समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है तथा परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ आरोपी ने मारपीट भी की थी और कहा था कि यदि यह बात पीड़िता ने किसी को बताई तो वह जान से मार देगा, इस मामले में किशोरी की बुआ ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया और अब जाकर इस मामले में सुनवाई हुई है।
बता दें कि इस केस में 7 गवाह पेश किए गए और दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित इस्लाम को दोषी पाया है और उसे सजा सुना दी गई है।
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