उत्तराखंड में पहली कक्षा प्रवेश आयु सीमा में राहत, अब इस दिन तक मिलेगा मौका
नए शैक्षणिक सत्र से पहले बड़ा फैसला, छह वर्ष की आयु 30 जून तक पूरी करने वाले बच्चों को मिलेगा प्रवेश; फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। नए शैक्षणिक सत्र से पहले उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पूरी करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इससे कई बच्चों को मामूली अंतर के कारण प्रवेश से वंचित होने की समस्या खत्म होगी।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु छह वर्ष निर्धारित है। प्रदेश में इसे लागू करने के दौरान कई अभिभावकों को आयु सीमा को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब नई व्यवस्था के तहत जो बच्चे 30 जून तक छह वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें प्रवेश मिलेगा। इसी प्रकार, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी है।
नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी जी.आर. जायसवाल ने बताया कि आयु सीमा में संशोधन का उद्देश्य अभिभावकों को सुविधा देना है। साथ ही, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश कराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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