पिथौरागढ़- पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म में सौतेले भाई को फांसी की सजा
पिथौरागढ़। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से बड़ी खबर।
पांच माह पूर्व नेपाली मूल की पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले भाई को पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जीके शर्मा की कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
मामला अप्रैल 2021 का है। नेपाली मूल का जनक बहादुर अपने दो नाबालिग बच्चों और पांच वर्ष की सौतेली बहन के साथ जाजरदेवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता था।
नेपाल के जिला बजांग निवासी जनक बहादुर माता-पिता और पत्नी के निधन के बाद साढ़े चार साल की सौतेली बहन और दो बच्चों को लेकर भारत आया था। पिथौरागढ़ के पंडा जाजरदेवल थाना क्षेत्र में आरोपी किराए पर रहता था। वह पांच साल की मासूम सौतेली बहन से छह महीने से दुष्कर्म कर रहा था, बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताई।
मामला पॉक्सो कोर्ट में चला पीड़ित पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जीके शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें