नैनीताल: बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालयों की जांच के निर्देश
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को 10 अप्रैल तक मान्यता संबंधी अभिलेख संकलित कर प्रस्तुत करने को कहा
नैनीताल, 8 अप्रैल 2026: मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल, गोविंद राम जायसवाल ने जिले में संचालित निजी विद्यालयों के मान्यता संबंधी अभिलेखों की समीक्षा का निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में कई निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं।
सीईओ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित सभी निजी विद्यालयों की प्रमाणिक जानकारी संकलित करें। इसमें यह विवरण शामिल करना होगा कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं, मान्यता प्राप्त होने पर यू-डाइस कोड, मान्यता देने वाला बोर्ड, मान्यता की तिथि और मान्यता प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम।
साथ ही, मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न कर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 10 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना होगा कि ये सूचनाएँ 11 अप्रैल 2026 तक संकलित और प्रस्तुत की जाएँ। इस पहल का उद्देश्य जिले के निजी विद्यालयों की मान्यता की स्थिति को स्पष्ट करना और शिक्षा मानकों की निगरानी करना है।
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