नैनीताल: जनपद में वर्ग-4 की भूमि पर मिलेगा मालिकाना हक,DM ने दिए निर्देश
नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जनपद मे वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुये विनियमितीकरण किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होेने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने तहसील स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
श्री गर्ब्याल ने कहा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपद मे वर्ग-4 के अवैध कब्जेदारों एवं पटटेदार कोई भी पात्र व्यक्ति भूमि के विनियमितीकरण के लाभ से वंचित न रहे। उन्होने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वे शीध्र प्राप्त आवेदनों की औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये जिला कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायें साथ ही अपने क्षेत्रान्तर्गत जहां वर्ग-4 की भूमि मे अवैध कब्जेदार/पटटेदार है को विनियमितीकरण के शासनदेश/प्रक्रिया से अवगत कराते हुये इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इस शासनादेश का लाभ प्राप्त कर सकेें।
कोविड कर्फ्यू में ऑनलाइन पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जाएगा:DM
हल्द्वानी – शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कोविड कफ्र्यू दौरान जनपद में समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
एमबीबीएस (4th & 5th year), बीडीएस (4th year) नर्सिंग की 3rd year की कक्षाएं संचालित होगी। राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवंास (क्रिटिकल),होम अटेन्डेन्ट हेल्थ,मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलाॅजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
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