Nainital News: पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
नैनीताल में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के लिए प्रशासन की सख्त कार्रवाई।
जिलाधिकारी न्यायालय की कार्रवाई, रामनगर से बनभूलपुरा तक विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त आरोपियों पर शिकंजा; धारी क्षेत्र में शस्त्र के दुरुपयोग के मामले में लाइसेंस निरस्त।
नैनीताल, 29 अक्टूबर 2026। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि शस्त्र के दुरुपयोग से जुड़े एक अन्य मामले में शिवराम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
प्रशासन की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद पांच आरोपियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार, इन आरोपियों के विरुद्ध जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में वसीम खान पुत्र रईस अहमद, निवासी बंबाघेर, थाना रामनगर के विरुद्ध जुआ अधिनियम के छह, आईपीसी एवं बीएनएस के पांच तथा गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनभर से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। इसी प्रकार अनुज पुत्र रमेश चंद्र, निवासी शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी, थाना रामनगर के विरुद्ध आईपीसी के तीन और आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन, निवासी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम, निवासी नवाड़खेड़ा, गौलापार, थाना काठगोदाम के विरुद्ध आईपीसी का एक और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी, निवासी धचनी नंबर-1, कठघरिया, थाना मुखानी के विरुद्ध आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
शस्त्र के दुरुपयोग के मामले में लाइसेंस निरस्त
दूसरे मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिवराम पुत्र स्वर्गीय पूरनराम, निवासी बबियाड़, तहसील धारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
प्रकरण के अनुसार, शिवराम के पुत्र ने उनके लाइसेंसी बंदूक में कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया था, जिससे वादी को चोट पहुंची। पुलिस जांच में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले का परीक्षण किया और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया।
प्रशासन ने शस्त्र धारण करने की उपयुक्तता और उससे जन सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की है।
दोनों मामलों में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई को जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में देखा जा रहा है।
— Uttarakhand Morning Post

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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