नैनीताल: आपराधिक गतिविधियों पर प्रशासन की सख्ती, कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक जिला बदर
फाइल फोटो: नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल।
डीएम ललित मोहन रयाल ने विभिन्न मामलों में की कार्रवाई, शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सख्त संदेश
नैनीताल, 23 मई 2026। जनपद में आपराधिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल आरोपितों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं तथा एक व्यक्ति को जिला बदर किया गया है।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार वसीम अहमद निवासी वार्ड-21 इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा पूर्व में आईपीसी की धारा 120-बी, 147, 148, 149, 3/4 लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा यूएपीए एक्ट के तहत मामलों में निरुद्ध रह चुका है। इसी तरह मकसूद हुसैन, मुनव्वर अली और कासिम खान, सभी निवासी बनभूलपुरा क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस भी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।
एक अन्य मामले में त्रिभुवन चंद निवासी काठगोदाम पर आरोप है कि उन्होंने मद्यपान की स्थिति में अपनी 0.32 बोर लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर वाहन में बैठे-बैठे फायरिंग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उनका शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
इसके अतिरिक्त हरप्रीत विज उर्फ बुंदा निवासी गौजाजाली, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और शस्त्रों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें


