चंपावत: मानसून को देखते हुए NH-09 पर रात्रिकालीन वाहन संचालन प्रतिबंधित

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश
Champawat News- मानसून अवधि-2025 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर 1 जुलाई 2025 से अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चंपावत श्री जयवर्धन शर्मा ने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील मार्गों पर भूस्खलन, दुर्घटनाओं एवं अन्य आपदाजनित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
प्रतिबंधित मार्ग एवं समयावधियां इस प्रकार हैं:
चंपावत से घाट की ओर – रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 04:00 बजे तक
बनलेख से टनकपुर की ओर – रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक
ककराली गेट से चंपावत की ओर – रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक
प्रमुख निर्देश:
- आदेशों का उल्लंघन अक्षम्य होगा। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की स्थिति में संबंधित थाना/चौकी प्रभारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।
- एम्बुलेंस, अग्निशमन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- यदि किसी अन्य वाहन का प्रतिबंधित अवधि में संचालन आवश्यक हो, तो क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी अथवा पुलिस क्षेत्राधिकारी स्थिति की समीक्षा कर अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे।
अपर जिलाधिकारी श्री शर्मा ने आम नागरिकों, वाहन चालकों एवं परिवहन एजेंसियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सहयोग प्रदान करें, ताकि मानसून काल में जनहानि एवं सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावी रूप से बचा जा सके।


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